सारंगढ़ बिलाईगढ़ न्यायालय ने शिवा साहू को 24 मार्च को अंतिम अवसर दिया, पेशी में अनुपस्थिति पर एकपक्षीय कार्यवाही का ऐलान

सारंगढ़ बिलाईगढ़। न्यायालय, कलेक्टर सारंगढ़ में छत्तीसगढ़ शासन बनाम शिवा साहू व अन्य (प्रकरण क्रमांक 202511321300009) मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। न्यायालय ने आरोपी शिवा साहू को 24 मार्च 2026 को पेश होने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया है।

मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित तिथि को शिवा साहू पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी। इसका मतलब है कि बिना आरोपी की उपस्थिति के ही मामले में निर्णय लिया जा सकता है। यह आदेश इस प्रकरण की गंभीरता को दर्शाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन पक्षकार के रूप में शामिल है और आरोपी शिवा साहू व अन्य साकिन रायकोना हैं।

जानकारी के अनुसार, यह मामला लंबे समय से न्यायालय में लंबित था। न्यायालय ने बार-बार उपस्थित होने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसमें लगातार विलंब होता रहा। इस कारण न्यायालय ने अब अंतिम तिथि निर्धारित कर दी है।

इस तरह के एकपक्षीय आदेश का उद्देश्य न केवल न्यायिक प्रक्रिया को तेजी देना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि किसी पक्ष द्वारा लगातार देरी या उपेक्षा न्यायालय की प्रक्रिया को बाधित न करे। अदालत के आदेश के अनुसार 24 मार्च के बाद, यदि आरोपी उपस्थित नहीं होते, तो मामले में न्यायालय बिना उनके पक्ष सुने ही निर्णय ले सकता है।

स्थानीय प्रशासन और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े अन्य पक्षकार भी इस आदेश को गंभीरता से देख रहे हैं। उनका कहना है कि न्यायालय का यह कड़ा रुख न्यायपालिका की सख्त और पारदर्शी प्रक्रिया का परिचायक है।

विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के आदेश से न्यायिक प्रक्रिया में अनुशासन कायम रहता है और लंबित मामलों का समाधान समय पर किया जा सकता है। ऐसे मामलों में आमतौर पर अदालत यह सुनिश्चित करती है कि सभी पक्षों को पर्याप्त अवसर दिया गया हो, और अंतिम तिथि के बाद न्यायालय की कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ती है।

सारंगढ़ बिलाईगढ़ न्यायालय की यह कार्रवाई उन मामलों के लिए भी उदाहरण बनेगी, जहां आरोपी लगातार न्यायालय में अनुपस्थित रहते हैं। अब सभी की नजरें 24 मार्च पर टिकी हैं, जब शिवा साहू अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे या न्यायालय एकपक्षीय कार्रवाई के तहत फैसला सुनाएगा।

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